भारत 🇮🇳 के संविधान की अनुसूचियाँ || Schedules of the Constitution of India
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भारत 🇮🇳 के संविधान की अनुसूचियाँ || Schedules of the Constitution of India

भारतीय संविधान को 26 नवम्बर 1949 में जब संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था तब भारतीय संविधान में कुल 22 भाग थे तथा  8 अनुसूचियां थीं ।

जबकि वर्तमान में संविधान में 22 भाग हैं तथा 395 अनुच्छेद हैं।
मूल संविधान में संवैधानिक संशोधनों के बाद अनुसूचियां की संख्या 12 हो गई है ।
भारत के संविधान की अनुसूचियाँ ,भाग एवं अनुच्छेद नीचे  दिया गया है।

                              
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भारत के संविधान की अनुसूचियाँ की सूची | भारतीय संविधान के सभी 12 अनुसूचियां | Schedules of Indian Constitution | Sabhi Anusuchiya
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आज हम भारतीय संविधान में स्थित सभी अनुसूचियों (All Schedules of Indian Constitution) के बारे में विस्तार से आपको पूरी जानकारी  देने वाले हैं | अनुसूचियां बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते है और आपकी आगामी एक्जाम में यहां से प्रश्न बन सकते  है | एक बार ट्रिक से याद कर लेने से एक नंबर कही नहीं जाता लेकिन याद नहीं होने से एक नंबर के लिए समस्या हों जाती हैं।

(1) प्रथम अनुसूची :- इसके अंतर्गत भारत के 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेशो का उल्लेख किया गया है|

(2) दूसरी अनुसूची : इसमें भारतीय संघ के पदाधिकारियों (राष्ट्रपति ,राज्यपाल ,लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष , राजसभा के सभापति एवं उपसभापति ,विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष,विधान परिषद् के सभापति एवं उपसभापति,उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक आदि ) को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन का उल्लेख है |

3) तीसरी अनुसूची :- इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों(राष्ट्रपति , उप राष्ट्रपति , उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ) की शपथ का उल्लेख है|

4) चौथी अनुसूची :- इसके अंतर्गत राज्यों तथा संघीय क्षेत्रो की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है|

5) पाँचवी अनुसूची :- इसमें अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख है|

6) छठी अनुसूची :- इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान हैं|

7) सातवी अनुसूची :- इसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बटवारे के बारे में दिया गया है| इसके अंतर्गत तीन सूचियां है :-

i) संघ सूची :- इसके अंतर्गत 100 विषय है| इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को है | संविधान के लागू होने के समय इसमे 97 विषय थे |

ii) राज्य सूची :- इस सूची में 61 विषय है| जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को है| लेकिन राष्ट्रहित से सम्बन्धित मामलो में केंद्र भी कानून बना सकता है | संविधान के लागू होने के समय इसमे 66 विषय थे |

iii) समवर्ती सूची :- इसके अंतर्गत 52 विषय है| इन पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते है|परन्तु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है|राज्य द्वारा बनाया गया कनून केंद्र द्वारा बनाने के बाद समाप्त हो जाता है| संविधान के लागू होने के समय इसमे 47 विषय थे |
(8) आठवी अनुसूची :- इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है| मूल संविधान में 14 मान्यता प्राप्त भाषाए थी | सन 2004 में चार नई भाषाए मैथली, संथाली, डोगरी और बोडो को इसमें शामिल किया गया |
(9) नौंवी अनुसूची :- यह अनुसूची प्रथम संविधान संसोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गयी थी| इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती| लेकिन यदि कोई विषय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकता है| अभी तक नौंवी अनुसूची में 283 अधिनियम है, जिनमे राज्य सरकार द्वारा सम्पति अधिकरण का उल्लेख प्रमुख है|
(10) दसवी अनुसूची :- इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| इस अनुसूची में दल-बदल सम्बन्धित कानूनों का उल्लेख किया गया है|
(11) ग्यारहवी अनुसूची :- यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| यह अनुसूची पंचायती राज से सम्बन्धित है, जिसमे पंचायती राज से सम्बन्धित 29 विषय है|
(12) बारहवी अनुसूची :- यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थानों से सम्बन्धित 18 विषय है|

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भारतीय संविधान के सभी अनुसूचियां List

1. पहली अनुसूची देश और 28 राज्यों का उल्लेख
2. दूसरी अनुसूची वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में उल्लेख हैं
3. तीसरी अनुसूची शपथ संबंधित उल्लेख हैं
4. चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों का उल्लेख हैं
5. पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख हैं
6. छठी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन के बारे में हैं
7. सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा
8. आठवीं अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख है
9. नौवीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधित हैं
10. दसवीं अनुसूची दलबदल संबंधित प्रावधान है
11. ग्यारहवीं अनुसूची पंचायतों का प्रावधान हैं
12. बारहवीं अनुसूची नगर निकायों का प्रावधान हैं
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भारत 🇮🇳 के संविधान की अनुसूचियाँ || Schedules of the Constitution of India  भारतीय संविधान को 26 नवम्बर 1949 में जब संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था तब भारतीय संविधान में कुल 22 भाग थे तथा  8 अनुसूचियां थीं ।  जबकि वर्तमान में संविधान में 22 भाग हैं तथा 395 अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में संवैधानिक संशोधनों के बाद अनुसूचियां की संख्या 12 हो गई है ।  भारत के संविधान की अनुसूचियाँ ,भाग एवं अनुच्छेद नीचे  दिया गया है।  भारत के संविधान की अनुसूचियाँ की सूची | भारतीय संविधान के सभी 12 अनुसूचियां | Schedules of Indian Constitution | Sabhi Anusuchiya ____________________________________________ आज हम भारतीय संविधान में स्थित सभी अनुसूचियों (All Schedules of Indian Constitution) के बारे में विस्तार से आपको पूरी जानकारी  देने वाले हैं | अनुसूचियां बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते है और आपकी आगामी एक्जाम में यहां से प्रश्न बन सकते  है | एक बार ट्रिक से याद कर लेने से एक नंबर कही नहीं जाता लेकिन याद नहीं होने से एक नंबर के लिए समस्या हों जाती हैं।   (1) प्रथम अनुसूची :- इसके अंतर्गत भारत के 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेशो का उल्लेख किया गया है|  (2) दूसरी अनुसूची : इसमें भारतीय संघ के पदाधिकारियों (राष्ट्रपति ,राज्यपाल ,लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष , राजसभा के सभापति एवं उपसभापति ,विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष,विधान परिषद् के सभापति एवं उपसभापति,उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक आदि ) को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन का उल्लेख है |  3) तीसरी अनुसूची :- इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों(राष्ट्रपति , उप राष्ट्रपति , उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ) की शपथ का उल्लेख है|  4) चौथी अनुसूची :- इसके अंतर्गत राज्यों तथा संघीय क्षेत्रो की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है|  5) पाँचवी अनुसूची :- इसमें अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख है|  6) छठी अनुसूची :- इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान हैं|  7) सातवी अनुसूची :- इसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बटवारे के बारे में दिया गया है| इसके अंतर्गत तीन सूचियां है :-  i) संघ सूची :- इसके अंतर्गत 100 विषय है| इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को है | संविधान के लागू होने के समय इसमे 97 विषय थे |  ii) राज्य सूची :- इस सूची में 61 विषय है| जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को है| लेकिन राष्ट्रहित से सम्बन्धित मामलो में केंद्र भी कानून बना सकता है | संविधान के लागू होने के समय इसमे 66 विषय थे |  iii) समवर्ती सूची :- इसके अंतर्गत 52 विषय है| इन पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते है|परन्तु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है|राज्य द्वारा बनाया गया कनून केंद्र द्वारा बनाने के बाद समाप्त हो जाता है| संविधान के लागू होने के समय इसमे 47 विषय थे | (8) आठवी अनुसूची :- इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है| मूल संविधान में 14 मान्यता प्राप्त भाषाए थी | सन 2004 में चार नई भाषाए मैथली, संथाली, डोगरी और बोडो को इसमें शामिल किया गया | (9) नौंवी अनुसूची :- यह अनुसूची प्रथम संविधान संसोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गयी थी| इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती| लेकिन यदि कोई विषय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकता है| अभी तक नौंवी अनुसूची में 283 अधिनियम है, जिनमे राज्य सरकार द्वारा सम्पति अधिकरण का उल्लेख प्रमुख है| (10) दसवी अनुसूची :- इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| इस अनुसूची में दल-बदल सम्बन्धित कानूनों का उल्लेख किया गया है| (11) ग्यारहवी अनुसूची :- यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| यह अनुसूची पंचायती राज से सम्बन्धित है, जिसमे पंचायती राज से सम्बन्धित 29 विषय है| (12) बारहवी अनुसूची :- यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थानों से सम्बन्धित 18 विषय है|    ______________________________________________भारतीय संविधान के सभी अनुसूचियां List 1.	पहली अनुसूची	देश और 28 राज्यों का उल्लेख 2.	दूसरी अनुसूची	वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में उल्लेख हैं 3.	तीसरी अनुसूची	शपथ संबंधित उल्लेख हैं 4.	चौथी अनुसूची	राज्यसभा की सीटों का उल्लेख हैं 5.	पांचवी अनुसूची	अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख हैं 6.	छठी अनुसूची	असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन के बारे में हैं 7.	सातवीं अनुसूची	केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा 8.	आठवीं अनुसूची	22 भाषाओं का उल्लेख है 9.	नौवीं अनुसूची	भूमि सुधार संबंधित हैं 10.	दसवीं अनुसूची	दलबदल संबंधित प्रावधान है 11.	ग्यारहवीं अनुसूची	पंचायतों का प्रावधान हैं 12.	बारहवीं अनुसूची	नगर निकायों का प्रावधान हैं _________________________________________ 1) First Schedule:- Under this, 28 states and 7 union territories of India have been mentioned.   (2) Second Schedule : It includes the office bearers of the Union of India (President, Governor, Speaker and Deputy Speaker of the Lok Sabha, Chairman and Deputy Speaker of the Rajya Sabha, Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly, Chairman and Deputy Speaker of the Legislative Council, Judges of the Supreme Court and High Courts and India  The salary, allowances and pension received by the Comptroller and Auditor General of India are mentioned.   3) Third Schedule :- It mentions the oath of various office bearers of India (President, Vice President, Judges of Supreme Court and High Courts).   4) Fourth Schedule :- Under this, the details of the representation of the states and union territories in the Rajya Sabha have been given.   5) Fifth Schedule :- It mentions about the administration and control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes.   6) Sixth Schedule :- It contains provisions regarding the administration of tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram.   7) Seventh Schedule :- Under this, the distribution of powers between the center and the states has been given.  There are three lists under it:-   i) Union List :- There are 100 subjects under it.  Only the Center has the right to make laws on these subjects.  At the time of coming into force of the constitution, there were 97 subjects in it.   ii) State List :- There are 61 subjects in this list.  On which only the state has the right to make laws.  But in matters related to national interest, the center can also make laws.  At the time of coming into force of the constitution, there were 66 subjects in it.   iii) Concurrent List :- There are 52 subjects under it.  Both the center and the state can make laws on these. But the law made by the central government is valid if the subject of the law is equal.  At the time of coming into force of the constitution, there were 47 subjects in it.  (8) Eighth Schedule :- In this, 22 languages ​​recognized by the Indian Constitution have been mentioned.  The original constitution had 14 recognized languages.  In 2004, four new languages ​​Maithili, Santhali, Dogri and Bodo were included in it.  (9) Ninth Schedule :- This schedule was added by the First Constitution Amendment Act 1951.  The matters included in this schedule cannot be challenged in court.  But if any subject violates the fundamental rights, then the Supreme Court can review this law.  So far, there are 283 Acts in the Ninth Schedule, in which the mention of the Property Tribunal by the State Government is prominent.  (10) Tenth Schedule :- It was added to the original constitution by the 52nd Constitutional Amendment Act 1985.  Defection related laws have been mentioned in this schedule.  (11) Eleventh Schedule :- This schedule was added to the original constitution by the 73rd Constitutional Amendment Act 1992.  This schedule is related to Panchayati Raj, in which there are 29 subjects related to Panchayati Raj.  (12) Twelfth Schedule :- This schedule was added to the original constitution by the 74th Constitutional Amendment Act 1992.  It has 18 subjects related to local self-government institutions in urban areas.     ______________________________________________All Schedules of the Constitution of IndiaList  1. First Schedule Countries and 28 States Mentioned  2. The second schedule mentions about salary, allowances and pension  3. Third Schedule Oath related mentions  4. Fourth Schedule mentions the seats of Rajya Sabha  5. The Fifth Schedule mentions the administration of Scheduled Castes and Scheduled Tribes areas  6. The Sixth Schedule deals with the tribal administration of Assam, Tripura, Meghalaya, Mizoram  7. Seventh Schedule - Distribution of Power between the Center and the States  8. Eighth schedule mentions 22 languages  9. Ninth Schedule Land Reforms are related to  10. Tenth Schedule has provisions relating to defection  11. The Eleventh Schedule provides for Panchayats  12. Twelfth Schedule Provides for Municipal Bodies        Related Tags schedules of the indian constitution schedules of constitution of india,  schedules of the constitution schedules of constitution of india trick, schedules of constitution of india,  schedule of constitution of india in hindi, schedule in constitution of india khan sir #schedules_of the_indian_constitution #schedules_of_constitution_of_india,  #schedules_of the_constitution #schedules_of_constitution_of_india_trick, #schedules_of_constitution_of_india,  #schedule_of_constitution_of_india_in_hindi

1) First Schedule:- Under this, 28 states and 7 union territories of India have been mentioned.

(2) Second Schedule : It includes the office bearers of the Union of India (President, Governor, Speaker and Deputy Speaker of the Lok Sabha, Chairman and Deputy Speaker of the Rajya Sabha, Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly, Chairman and Deputy Speaker of the Legislative Council, Judges of the Supreme Court and High Courts and India  The salary, allowances and pension received by the Comptroller and Auditor General of India are mentioned.

3) Third Schedule :- It mentions the oath of various office bearers of India (President, Vice President, Judges of Supreme Court and High Courts).

4) Fourth Schedule :- Under this, the details of the representation of the states and union territories in the Rajya Sabha have been given.

5) Fifth Schedule :- It mentions about the administration and control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes.

6) Sixth Schedule :- It contains provisions regarding the administration of tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram.

7) Seventh Schedule :- Under this, the distribution of powers between the center and the states has been given.  There are three lists under it:-

i) Union List :- There are 100 subjects under it.  Only the Center has the right to make laws on these subjects.  At the time of coming into force of the constitution, there were 97 subjects in it.

ii) State List :- There are 61 subjects in this list.  On which only the state has the right to make laws.  But in matters related to national interest, the center can also make laws.  At the time of coming into force of the constitution, there were 66 subjects in it.

iii) Concurrent List :- There are 52 subjects under it.  Both the center and the state can make laws on these. But the law made by the central government is valid if the subject of the law is equal.  At the time of coming into force of the constitution, there were 47 subjects in it.
(8) Eighth Schedule :- In this, 22 languages ​​recognized by the Indian Constitution have been mentioned.  The original constitution had 14 recognized languages.  In 2004, four new languages ​​Maithili, Santhali, Dogri and Bodo were included in it.
(9) Ninth Schedule :- This schedule was added by the First Constitution Amendment Act 1951.  The matters included in this schedule cannot be challenged in court.  But if any subject violates the fundamental rights, then the Supreme Court can review this law.  So far, there are 283 Acts in the Ninth Schedule, in which the mention of the Property Tribunal by the State Government is prominent.
(10) Tenth Schedule :- It was added to the original constitution by the 52nd Constitutional Amendment Act 1985.  Defection related laws have been mentioned in this schedule.
(11) Eleventh Schedule :- This schedule was added to the original constitution by the 73rd Constitutional Amendment Act 1992.  This schedule is related to Panchayati Raj, in which there are 29 subjects related to Panchayati Raj.
(12) Twelfth Schedule :- This schedule was added to the original constitution by the 74th Constitutional Amendment Act 1992.  It has 18 subjects related to local self-government institutions in urban areas.

______________________________________________All Schedules of the Constitution of IndiaList
1. First Schedule Countries and 28 States Mentioned
2. The second schedule mentions about salary, allowances and pension
3. Third Schedule Oath related mentions
4. Fourth Schedule mentions the seats of Rajya Sabha
5. The Fifth Schedule mentions the administration of Scheduled Castes and Scheduled Tribes areas
6. The Sixth Schedule deals with the tribal administration of Assam, Tripura, Meghalaya, Mizoram
7. Seventh Schedule – Distribution of Power between the Center and the States
8. Eighth schedule mentions 22 languages
9. Ninth Schedule Land Reforms are related to
10. Tenth Schedule has provisions relating to defection
11. The Eleventh Schedule provides for Panchayats
12. Twelfth Schedule Provides for Municipal Bodies

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