Haldwani: अवैध मदरसा के ध्वस्त होने के बाद कर्फ्यू लगाने का आदेश
हल्द्वानी में एक अवैध मदरसा के ध्वस्त होने के बाद, जिला मजिस्ट्रेट वंदना ने पूरे हल्द्वानी में अग्रिम आदेशों तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। इस आदेश में उन्होंने कहा है कि हल्द्वानी क्षेत्र में स्थित वनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध मदरसा के ध्वस्त होने के बाद हुए बावल के पश्चात, क्षेत्र में शांति बनाए रखने हेतु कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है।
इस आदेश में जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि अवैध मदरसा के ध्वस्त होने के बाद हल्द्वानी क्षेत्र में विरोध, पत्थराव और आगजनी की घटनाओं के आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, क्षेत्र में नागरिकों की सुरक्षा और सम्पत्ति को सुरक्षित रखने के लिए यह कदम आवश्यक है।
निर्धारित कर्फ्यू के अनुसार आदेश
जिला मजिस्ट्रेट वंदना ने कहा कि हल्द्वानी नगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में पूर्णतः कर्फ्यू लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि क्षेत्र के लोगों को आवश्यकतानुसार अपने घरों में ही रहना होगा और किसी भी जरूरी कार्य के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
इस अवधि के दौरान, स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को लोगों की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए उपायों की आवश्यकता है।
इस घटना के बाद, हल्द्वानी में सुरक्षा की चिंता बढ़ गई है और जिला मजिस्ट्रेट वंदना द्वारा लिए गए कदमों का समर्थन किया जा रहा है। यह कदमों का उद्देश्य है कि क्षेत्र में स्थिति को नियंत्रित किया जा सके और नागरिकों को किसी भी प्रकार के खतरे से बचाया जा सके।
Haldwani में चार कंपनियों को पैरा मिलिट्री फोर्स बुलाई गई
हल्द्वानी में हलचल मच गई है जब वनभुलपुरा थाने के बाहर से आग लगने की खबर सामने आई। इस घटना के बाद, चार कंपनियों को पैरा मिलिट्री फोर्स बुलाई गई है। यह घटना हल्द्वानी में चिंताजनक माहौल पैदा कर देने वाली है।
हल्द्वानी के वनभूलपुरा में घटित हादसे के बाद, इंटरनेट सेवाएं भी बंद की जा सकती हैं।
सीएम धामी की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले
मुख्यमंत्री धामी ने इस घटना पर तत्काल कार्रवाई के लिए एक बैठक बुलाई है। उन्होंने सुरक्षा परिस्थितियों को मामला समझने और इसे नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया है।
साथ ही, सीएम ने नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षितता को प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है ताकि हल्द्वानी में स्थिति को नियंत्रित किया जा सके और नागरिकों को किसी भी प्रकार के खतरे से बचाया जा सके।
1- कोई भी व्यक्ति अत्यावश्यक कार्यों (मेडिकल इत्यादि) को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकलेंगे।
2- सभी व्यावसायिक संस्थान / दुकानें / उद्योग इत्यादि पूर्णतः बन्द रहेंगे। केवल हॉस्पिटल व मेडिकल दुकानें खुली रहेंगी।
3- यह आदेश शासकीय सेवक, पुलिस कर्मी, सशस्त्र बल पर लागू नहीं होगा।
4- अत्यावश्यक कार्यों के लिए ही नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी की अनुमति से यातायात की अनुमति रहेगी।
यह आदेश आज दिनांक 08-02-2024 को रात्रि 09:00 बजे से अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा।
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