“विशेष पुलिस अधिकारी” क्या है? ( Special Police Office)…..
“विशेष पुलिस अधिकारी”जिसे संक्षिप्त में एसपीओ(SPO) के नाम से जाना जाता है।
इनका गठन हाल ही में कोविड-19 महावारी को देखते हुए उत्तराखंड में किया गया है।
उत्तराखंड के एसएसपी बरिंदरजीतसिंह जी ने “पुलिस एक्ट” के तहत कोरोना संक्रमण रोकने और उल्लंघन के मामलों की जानकारी देने के लिए प्रत्येक गांव से विशेष पुलिस अधिकारी का चयन किया गया।
एसपीओ को पुलिस कार्यालय से आधिकारिक “विशेष आई कार्ड”
दिया गया साथ ही एक जैकेट दिया गया। जिससे लोगों में सामाजिक सेवा के प्रति उत्सुकता बने रहे साथ ही लोगों में एक डर का माहौल बना रहे, ताकि सरकार द्वारा दिए गए निर्देश का गए निर्देश का पालन हो सके
दिया गया साथ ही एक जैकेट दिया गया। जिससे लोगों में सामाजिक सेवा के प्रति उत्सुकता बने रहे साथ ही लोगों में एक डर का माहौल बना रहे, ताकि सरकार द्वारा दिए गए निर्देश का गए निर्देश का पालन हो सके
उत्तराखण्ड में पहले से ही पुलिस बल की संख्या में कमी थी लेकिन कोरोना महामारी के कारण पुलिस की जवाबदेही पहले से बड़ने लगी
इसीलिए विशेष पुलिस अधिकारी के गठन का निर्णय लिया गया है
SPO बने युवाओं ने बहुत उत्साहित होकर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहें है
SPO को “सेक्टर प्रमुख” तथा “दल प्रमुख” के रूप में उनके कार्य व योग्यता के आधार पर भी बनाया गया है
सेक्टर प्रमुख को मुख्यतया चार ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी दिया गया है
तथा दल प्रमुख को एक गांव की जिम्मेदारी दी गई जिनके अन्तर्गत अन्य SPO आते है
इनका कार्य निम्नलिखित प्रकार के होते है…
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे हो रहा है कि नहीं,लोग मास्क का प्रयोग कर रहें है कि नहीं
लॉक डाउन में लोग अनावश्यक अनावश्यक घर से बाहर ना निकल रहे हो
इसके साथ गांव में जो लोग बाहर से आये हो तथा चिकित्सालय द्वारा होम क्वारेंटाइन तथा संस्थागत दिया गया वे लोग सही से पालन कर रहे है कि नहीं
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उत्तराखण्ड में नए कानून बनने से अब SPO की शक्तियों में वृद्धि हो गई…
उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने “महामारी अधिनियम” 1987″ उत्तराखंड राज्य संशोधन अध्यादेश”को मंजूरी प्रदान कर दिया है।
जिस कारण अब मास्क ना पहनने, शारीरिक दूरी और क्वॉरेंटाइन के नियमों का अनुपालन ना करने समेत अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर ₹5000 तक का जुर्माना अथवा छह माह की सजा अथवा दोनों का प्रावधान किया गया।
आपको बता दें, “महामारी अधिनियम” में संशोधन करने वाला उत्तराखंड अब देश का तीसरा राज्य बन गया है।
इससे पहले केरल और उड़ीसा में यह संशोधन किया गया था।
प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने से सरकार ने शक्ति करने के लिए यह निर्णय लिया गया। .
पहली गलती पर ₹100 जुर्माना लगाने की व्यवस्था की गई। इसके बाद या जुर्माना बढ़ता रहेगा
New Updates =
अब SPO के लिए Dress code बनाया जा रहा है
उनके लिए पुलिस वाली जुता , सर्ट तथा ट्रेक सूट बनवाने के लिए सभी SPO से साइज का नाप लिया गया है…
सम्भव है आगे उन्हें एक छोटी सी परीक्षा देकर स्थाई कर दिया जाये
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बचे हुए एसपीओ का क्या होगा अब
SPO vishal Tamta Bazpur